कनॉट प्लेस के रेस्टोरेंट पर अवैध सर्विस चार्ज वसूलने पर 10,000 रुपये का भारी जुर्माना लगा

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कनॉट प्लेस के एक रेस्टोरेंट पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई एक ग्राहक के बिल में अस्सी रुपये का अनिवार्य सर्विस चार्ज अवैध रूप से जोड़ने के कारण की गई है। 16 सितंबर 2026 को सामने आई इस घटना की जांच ग्राहक अक्षय Malhotra की शिकायत के आधार पर शुरू की गई थी। ग्राहक की शिकायत में यह बात सामने आई थी कि रेस्टोरेंट ने स्वचालित बिलिंग तंत्र का इस्तेमाल किया था जो कि वैधानिक दिशा-निर्देशों का खुला उल्लंघन है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(47) के तहत इस तरह से स्वतः सर्विस चार्ज जोड़ना एक अनुचित व्यापार प्रथा माना जाता है। स्रोत पीआईबी. यह प्रतिष्ठान नवंबर 2025 से बंद चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने नियमों का पालन करवाने के लिए यह जुर्माना लगाया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मार्च 2025 में यह स्पष्ट कर दिया था कि अनिवार्य सर्विस चार्ज लेना कानून के बिल्कुल खिलाफ है और प्राधिकरण ने इसी फैसले के पालन में यह कदम उठाया है। प्राधिकरण ने इस बात को स्वीकार किया कि रेस्टोरेंट ने ग्राहक को पैसे वापस कर दिए थे, लेकिन इसके बावजूद जुर्माना बरकरार रखा गया और पंद्रह दिनों के भीतर सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से ठीक करने का निर्देश दिया गया है। यह सख्त कार्रवाई केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के उन दिशा-निर्देशों के तहत की गई है जो 4 जुलाई 2022 को जारी किए गए थे। इन दिशा-निर्देशों में साफ कहा गया है कि सर्विस चार्ज पूरी तरह से स्वैच्छिक होता है और इसे उपभोक्ताओं पर जबरन नहीं थोपा जा सकता है। उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भी इस स्थिति को पूरी तरह से सही ठहराया है। यदि किसी भी उपभोक्ता से ऐसा अवैध शुल्क लिया जाता है, तो वे इसे हटाने की मांग कर सकते हैं। उपभोक्ता अपनी शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कॉल करके या फिर इसके पोर्टल के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं।