कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोईजम को दिल्ली कोर्ट से मिली अंतरिम राहत
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस सांसद और पूर्व JNU प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोईजम को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस सांसद और जेएनयू (JNU) के पूर्व प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोईजम को बड़ी राहत दी है। मंगलवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पेशल जज दिगविनय सिंह ने उन्हें अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी दंडात्मक या कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
यह मामला यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों से जुड़ा है। दरअसल, मई 2026 में करीब 11 छात्राओं ने प्रोफेसर अकोईजम पर अभद्र टिप्पणियों और अनुचित व्यवहार के आरोप लगाए थे। इस मामले में जेएनयू की आंतरिक समिति (IC) ने जांच की, जिसके बाद 9 अक्टूबर 2026 को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया था। हालांकि, 2 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के इस बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगा दी थी।
पुलिस को नोटिस और मामले की गंभीरता
अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को औपचारिक नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया है कि वे अगली सुनवाई, जो 5 नवंबर 2026 को होगी, उस दिन केस फाइल के साथ व्यक्तिगत रूप से पेश हों।
बता दें कि जेएनयू के मुख्य सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने 12 अक्टूबर 2026 को वसंत कुंज नॉर्थ थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। दूसरी ओर, इनर मणिपुर का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद अंगोमचा बिमोल अकोईजम ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका दावा है कि यूनिवर्सिटी की जांच और उन्हें नौकरी से निकालना महज एक राजनीतिक साजिश है और इस पूरी प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गई है।