हिरासत से छूटे CJP नेता, आज दोपहर 2 बजे दिल्ली में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस

Kittu Kumari11 October 20262 min read0 viewsDelhi Local
हिरासत से छूटे CJP नेता, आज दोपहर 2 बजे दिल्ली में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस

राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रमुख नेताओं को रिहा कर दिया गया है। नेताओं की रिहाई के तुरंत बाद पार्टी ने ऐलान किया है कि वे आज दोपहर 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे, जिसमें इस पूरी घटना और अपनी मांगों पर विस्तार से बात की जाएगी।

जानकारी के मुताबिक, CJP के नेता अभिजीत डिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने के बाद रिहा किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने रिहाई के बाद पुष्टि की कि वे दोपहर 2 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। वहीं, पार्टी की कानूनी मामलों की प्रमुख रत्ना सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि यह रिहाई एक शर्त के साथ मिली है, जिसके तहत नेताओं को अगले एक साल तक शांति बनाए रखने और सार्वजनिक व्यवस्था में खलल न डालने का वचन देना होगा।

विमान से ही गिरफ्तारी और भारी पुलिस बल की कार्रवाई

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इन नेताओं की गिरफ्तारी का मामला काफी चर्चा में रहा। CJP कार्यकर्ता अभिजीत डिपके ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया था, जिसमें उन्होंने दावा किया कि मुंबई से दिल्ली पहुंचते ही उन्हें हवाई जहाज के अंदर से ही हिरासत में ले लिया गया। वीडियो में डिपके को यह कहते सुना गया कि पुलिस विमान के अंदर आई और उन्हें अपराधियों की तरह पकड़ लिया। उन्होंने इस कार्रवाई की तुलना आपातकाल से करते हुए इसे 'तानाशाही' करार दिया और कहा कि वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आए थे।

दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस का कहना है कि 10 अक्टूबर को जबरन विरोध प्रदर्शन करने की कोशिशों के मामले में 20 से अधिक FIR दर्ज की गई हैं। पुलिस के अनुसार, इन पर सरकारी काम में बाधा डालने, कानून-व्यवस्था बिगाड़ने और पुलिसकर्मियों पर हमला करने के आरोप हैं।

बता दें कि शनिवार को जंतर मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर CJP के नेतृत्व में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे और करीब 1,000 लोगों को हिरासत में लिया गया था। इसी बीच, कोर्ट ने रत्ना सिंह द्वारा पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने की याचिका को उचित हलफनामे की कमी के कारण खारिज कर दिया था।

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