CJP लीडर्स सौरव दास और आशुतोष रंका 5 दिन की न्यायिक हिरासत में, कोर्ट ने सख्त लिया फैसला

दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार CJP नेताओं सौरव दास और आशुतोष रंका की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मंदिर मार्ग स्थित स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 5 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। मजिस्ट्रेट महेश कुमार मीणा ने बुधवार को सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया, जिसके तहत अब 19 अक्टूबर तक दोनों नेता हिरासत में रहेंगे।
कोर्ट ने इस कार्रवाई की मुख्य वजह यह बताई कि आरोपी रिहाई के लिए जरूरी ठोस जमानत (surety) पेश नहीं कर सके। इसके साथ ही, सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हें हिरासत में रखना जरूरी समझा गया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए BNSS की धारा 130 के तहत नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया है।
सोशल मीडिया पोस्ट और जंतर मंतर पर हंगामा बना वजह
सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी (IO) ने कोर्ट को बताया कि आरोपियों ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो पोस्ट किए थे, जिनमें वे काफी आक्रामक और उग्र नजर आ रहे हैं। इन वीडियो के सबूत पेन ड्राइव के जरिए कोर्ट को सौंपे गए हैं। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि आरोपियों के खिलाफ पार्लियामेंट स्ट्रीट और कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशनों में दो अलग-अलग FIR दर्ज की गई हैं।
पुलिस के मुताबिक, 13 अक्टूबर को सौरव दास और आशुतोष रंका के नेतृत्व में CJP कार्यकर्ता जंतर मंतर पर हंगामा कर कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की योजना बना रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे, लेकिन इसके बावजूद आरोपी जेडीयू (JDU) कार्यालय के परिसर से कूदकर जंतर मंतर पहुंचे और नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिसकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद उन्हें काबू में किया।
कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि आरोपियों का पिछला रिकॉर्ड यह दर्शाता है कि वे अधिकारियों के कानूनी निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। मजिस्ट्रेट ने पाया कि आरोपियों ने पहले भी शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड भरा था, लेकिन उनके हालिया आचरण और सोशल मीडिया पोस्ट से यह साफ है कि उन्होंने उस बॉन्ड का उल्लंघन किया है। अब इस पूरे मामले की अगली जांच 19 अक्टूबर को होगी।