दिल्ली: CJP के तीन कार्यकर्ता गिरफ्तार, 50 हजार का बांड भरने के बाद हुए रिहा

देश की राजधानी दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के तीन कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को शांति और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रिवेंटिव अरेस्ट (निवारक गिरफ्तारी) के तहत पकड़ा था। हालांकि, कानूनी प्रक्रिया पूरी होने और जमानत बांड भरने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया है।
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं की पहचान अभिजीत डिपके, आशुतोष रंका और सौरव दास के रूप में हुई है। इन तीनों को तब हिरासत में लिया गया जब उनकी फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी। पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 और 170 के तहत यह कार्रवाई की। इसके बाद उन्हें दिल्ली कैंट स्थित स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट में पेश किया गया।
एक साल तक शांति बनाए रखने की शर्त पर मिली रिहाई
कोर्ट ने तीनों कार्यकर्ताओं की रिहाई के लिए 50,000 रुपये का मुचलका (Surety Bond) भरने का आदेश दिया। यह बांड इस शर्त पर लिया गया है कि अगले एक साल तक ये तीनों व्यक्ति शांति और अच्छे व्यवहार को बनाए रखेंगे। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे जिससे शहर की शांति और व्यवस्था भंग हो।
कानूनी प्रावधानों की बात करें तो BNSS की धारा 126 मजिस्ट्रेट को यह अधिकार देती है कि यदि किसी व्यक्ति से शांति भंग होने की आशंका हो, तो उससे एक साल तक का बांड भरवाया जा सकता है। वहीं, धारा 170 पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार देती है, यदि उन्हें लगता है कि कोई संज्ञेय अपराध होने वाला है जिसे रोकना जरूरी है।
रिहाई के बाद CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रंका ने जानकारी दी कि पार्टी इस पूरे मामले और अपने उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगी।