Delhi में Chinese Manjha पर सख्त प्रतिबंध, 5 साल की जेल और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना

Delhi Police ने अपने आधिकारिक Twitter handle के माध्यम से पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाले Chinese Manjha के निर्माण, बिक्री, अपने पास रखने, खरीद और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध को फिर से दोहराया है। इस निर्देश में सिंथेटिक पतंग की डोरी से जुड़े पर्यावरण नियमों के सख्त पालन पर जोर दिया गया है।
सजा और जुर्माने के कड़े प्रावधान
Chinese Manjha का इस्तेमाल करना Environment (Protection) Act, 1986 के तहत एक दंडानीय अपराध की श्रेणी में आता है। इस डोरी से जुड़े किसी भी प्रतिबंधित काम में दोषी पाए जाने वाले उल्लंघनकर्ताओं को गंभीर दंड का सामना करना पड़ेगा, जिसमें 5 साल तक की कैद, 1 लाख रुपये तक का जुर्माना, या दोनों शामिल हैं।
पुलिस की जनता से अपील
Delhi Police ने जनता से आग्रह किया है कि वे Chinese Manjha बेचने, खरीदने या इस्तेमाल करने वाले किसी भी व्यक्ति की तुरंत रिपोर्ट करें। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि यदि वे ऐसा कोई उल्लंघन देखते हैं तो अपने निकटतम पुलिस स्टेशन को सूचित करें या 112 डायल करें, जिससे इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने के सामूहिक प्रयास को बढ़ावा मिल सके। इस घोषणा को Delhi Traffic Police द्वारा Retweet भी किया गया था और इसमें Delhi के Lieutenant Governor को Tag किया गया था।