बड़ी खबर: केंद्रीय औषधि नियामक ने अगस्त 2026 में 220 घटिया दवा के सैंपल पकड़े, दिल्ली में नकली दवा का खुलासा

केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO ने अगस्त 2026 में जांच के बाद 220 दवा के सैंपल ऐसे पाए हैं जो मानक गुणवत्ता के नहीं यानी Not of Standard Quality (NSQ) हैं। इन सभी सैंपलों की रिपोर्ट 22 सितंबर 2026 को जारी की गई थी। अधिकारियों के अनुसार इनमें से 29 सैंपल केन्द्रीय औषधि प्रयोगशालाओं द्वारा और 191 सैंपल राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा पहचाने गए थे। इस जांच से साफ हुआ है कि बाजार में बिकने वाली कई दवाएं तय मानकों पर खरी नहीं उतरी हैं।
इसके अलावा अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर एक नकली दवा का सैंपल भी पकड़ा है। जांच से संकेत मिला है कि इस उत्पाद को उन unauthorised निर्माताओं द्वारा बनाया गया था जिन्होंने किसी अन्य कंपनी के ब्रांड नाम का इस्तेमाल किया था। CDSCO ने बयान दिया है कि इस मामले की जांच की जा रही है और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट एवं नियमों के अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में मिली इस नकली दवा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है।
ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत नकली या मिलावटी दवा का निर्माण और वितरण करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इस तरह के नियमों का उल्लंघन करने पर कम से कम 10 साल की सजा से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कम से कम दस लाख रुपये का जुर्माना या जब्त किए गए सामान के मूल्य का तीन गुना तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बाजार में मिलने वाली दवाओं की सुरक्षा और असर सुनिश्चित करने के लिए CDSCO लगातार राज्य के ड्रग नियामकों के साथ मिलकर निगरानी रख रहा है।