CBDT ने बढ़ाई इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख, अब 21 नवंबर तक कर सकेंगे फाइल

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त मंत्रालय के तहत आकलन वर्ष 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। 28 सितंबर 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ऑडिट के दायरे में आने वाले करदाताओं के लिए रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी गई है पढ़ें पूरी खबर।
- सीबीडीटी ने ऑडिट वाले करदाताओं के लिए बढ़ाई ITR फाइलिंग की डेडलाइन।
- रिटर्न जमा करने की नई तारीख 21 नवंबर 2026 तय की गई।
- ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की 'निर्दिष्ट तारीख' भी 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 की गई।
ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख में भी बदलाव
आयकर अधिनियम, 1961 के तहत इसी वर्ग के करदाताओं के लिए ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की 'निर्दिष्ट तारीख' भी 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 कर दी गई है। यह विस्तार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 2 की तालिका के क्रम संख्या 2 के तहत परिभाषित इकाइयों पर विशेष रूप से लागू होता है।
किन करदाताओं पर लागू होगा यह नियम
इस समूह में कॉर्पोरेट इकाइयां, गैर-कॉर्पोरेट करदाता जिनके खाते अधिनियम या अन्य प्रचलित कानूनों के तहत ऑडिट की मांग करते हैं, और फर्मों के साझेदार (धारा 5A लागू होने पर जीवनसाथी सहित) शामिल हैं जो इसी तरह की ऑडिट आवश्यकताओं के अधीन हैं। सीबीडीटी ने यह भी कहा कि इन बदलावों को आधिकारिक रूप से लागू करने के लिए एक औपचारिक अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी।
करदाताओं और ऑडिटर्स को मिलेगा अतिरिक्त समय
इस प्रशासनिक राहत का उद्देश्य करदाताओं और ऑडिटर्स को वित्तीय डेटा का मिलान करने, टीडीएस (TDS) और टीसीएस (TCS) रिकॉर्ड को सत्यापित करने और वार्षिक सूचना विवरण (AIS) तथा करदाता सूचना सारांश (TIS) की व्यापक समीक्षा करने सहित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करना है।