दिल्ली-NCR में प्रदूषण रोकने के लिए CAQM ने बदला GRAP नियम, सख्त पाबंदियां अब पहले लागू होंगी

दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के मौसम में बढ़ने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) में बड़े बदलाव किए हैं। आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा की अध्यक्षता में 28 सितंबर 2026 को हुई पूर्ण आयोग की 30वीं बैठक के बाद, इस नए ढांचे की घोषणा 29 सितंबर 2026 को की गई। इस नए बदलाव के तहत प्रदूषण रोकने के कड़े उपाय अब मौसम में पहले ही लागू कर दिए जाएंगे। इस नीति के तहत मुख्य रूप से अंतर-राज्यीय और अंतर-शहरी बसों की आवाजाही को लेकर नए नियम बनाए गए हैं। पीआईबी रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर से दिल्ली-एनसीआर आने वाली बसें अब GRAP चरण-II के बजाय चरण-I से ही प्रतिबंधों के दायरे में आ जाएंगी। इन नए नियमों के तहत क्षेत्र में केवल इलेक्ट्रिक, सीएनजी या बीएस-VI डीजल बसें ही प्रवेश कर सकेंगी। इसके अलावा, डीजल जनरेटर सेट पर प्रतिबंध और इससे जुड़े उल्लंघनों के लिए दोगुना जुर्माना लगाने के प्रावधान को भी GRAP चरण-I में ही आगे बढ़ा दिया गया है।