CAQM का बड़ा एक्शन: NCR में 17 प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्रीज बंद करने के आदेश, एमिशन डेडलाइन भी बढ़ाई

Kittu Kumari2 August 20262 min read24 viewsNCR
CAQM का बड़ा एक्शन: NCR में 17 प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्रीज बंद करने के आदेश, एमिशन डेडलाइन भी बढ़ाई

नई दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन करने पर बड़ा एक्शन लिया गया है। CAQM (Commission for Air Quality Management) ने NCR और आसपास के इलाकों में 17 प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्रीज को बंद करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही इंडस्ट्रीज के लिए सख्त एमिशन डेडलाइन को भी आगे बढ़ा दिया गया है।

  • CAQM ने नियमों का उल्लंघन मिलने पर 17 प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्रीज को बंद करने का आदेश दिया।
  • Enforcement Task Force (ETF) की 136वीं बैठक में 14 जुलाई से 24 जुलाई 2026 तक की समीक्षा की गई।
  • फ्लाइंग स्क्वॉड ने 159 निरीक्षण किए, जिसमें C&D साइट्स, इंडस्ट्रियल यूनिट्स और DG सेट शामिल थे।
  • दिल्ली-NCR की मीडियम और बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए PM एमिशन स्टैंडर्ड की नई डेडलाइन अब 1 अक्टूबर 2026 कर दी गई है।

ETF की बैठक और निरीक्षण

CAQM की Enforcement Task Force (ETF) की 136वीं बैठक शुक्रवार, 31 जुलाई 2026 को हुई थी। इस बैठक में नेशनल कैपिटल रीजन में 14 जुलाई से 24 जुलाई 2026 के बीच के एनफोर्समेंट एक्शन और कंप्लायंस स्टेटस की समीक्षा की गई। इस दौरान CAQM के फ्लाइंग स्क्वॉड ने कुल 159 inspections किए, जिनमें 22 Construction & Demolition (C&D) साइट्स, 97 इंडस्ट्रियल यूनिट्स और 40 Diesel Generator (DG) सेट शामिल थे।

कार्रवाई और सीलिंग के आदेश

पहचान किए गए उल्लंघनों के आधार पर ETF ने 11 C&D साइट्स और छह इंडस्ट्रीज को बंद करने, 11 DG सेट सील करने, कंप्लायंस के लिए आठ ऑर्डर जारी करने और पांच मामलों में Environmental Compensation लगाने का प्रस्ताव दिया। ETF ने अपनी 135वीं बैठक के फैसलों की भी समीक्षा की, जिसमें यह पाया गया कि इंडस्ट्रियल, C&D और DG सेट सेक्टर के सभी मामलों पर कार्रवाई हो चुकी है, जिसके बाद नियमों का पालन करने वाली यूनिट्स के लिए सात resumption orders जारी किए गए।

एमिशन स्टैंडर्ड्स की डेडलाइन में विस्तार

एक अलग घटनाक्रम में, CAQM ने दिल्ली-NCR की मीडियम और बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए 50 mg/Nm³ के संशोधित और कड़े particulate matter (PM) एमिशन स्टैंडर्ड को पूरा करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। यह मानक पहले 1 अगस्त 2026 से लागू होना था, जो अब 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। 30 जुलाई के इस एक्सटेंशन ऑर्डर ने Statutory Direction No. 98 में संशोधन किया है, जिसे मूल रूप से 20 फरवरी 2026 को जारी किया गया था।

बदलाव के कारण और मंत्रालय का पक्ष

Ministry of Environment, Forest and Climate Change ने बताया कि इस संशोधन का उद्देश्य केवल इंडस्ट्रीज को Air Pollution Control Devices (APCDs) की आवश्यक स्थापना, रेट्रोफिटिंग और असेसमेंट को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना है। (Source: PIB) इंडस्ट्रीज ने अधिक वित्तीय लागत, APCDs के लिए लंबे समय तक प्रोक्योरमेंट टाइमलाइन, और असेसमेंट एजेंसियों व मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की सीमित उपलब्धता जैसी चुनौतियों का हवाला दिया था। इस विस्तार के बावजूद, CAQM ने दोहराया कि औद्योगिक उत्सर्जन को कम करने और हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 50 mg/Nm³ का एमिशन स्टैंडर्ड "तकनीकी रूप से संभव और पर्यावरण की दृष्टि से आवश्यक" बना हुआ है।

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