बड़ी खबर: दिल्ली-NCR में Light Goods Vehicles के रजिस्ट्रेशन पर चरणबद्ध प्रतिबंध का ऐलान

Kittu Kumari19 August 20262 min read148 viewsNCR
बड़ी खबर: दिल्ली-NCR में Light Goods Vehicles के रजिस्ट्रेशन पर चरणबद्ध प्रतिबंध का ऐलान

दिल्ली और नेशनल कैपिटल Region में प्रदूषण कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। Commission for Air Quality Management (CAQM) ने clean fuel की तरफ बढ़ने के लिए Direction No. 102 जारी किया है। यह नीति श्री Rajesh Verma की अध्यक्षता में 18 अगस्त 2026 को हुई 29वीं Full Commission की बैठक में मंजूर की गई थी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य vehicular PM2.5 emissions को कम करना है, क्योंकि LGVs वाहन स्टॉक का केवल 1.2% होने के बावजूद कुल active fleet PM emissions में 3.3% योगदान देते हैं (Source: PIB)

  • CAQM ने Delhi-NCR में Light Goods Vehicles के लिए phased registration ban की घोषणा की है।
  • N1 और N2 कैटेगरी के पेट्रोल, डीजल और CNG वाहनों पर अलग-अलग तारीखों से रोक लगेगी।
  • इंडस्ट्रीज के लिए emission standards की समय सीमा और फ्यूल स्टेशनों पर PUCC जांच के नए नियम लागू होंगे।

N1 और N2 कैटेगरी के वाहनों पर नई पाबंदियां

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नए आदेश के तहत, दिल्ली में 1 जनवरी 2027 से नई N1 कैटेगरी के पेट्रोल, डीजल और CNG LGVs के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी जाएगी। इसके बाद High Vehicle Density (HVD) जिलों यानी गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में 1 जुलाई 2027 से यह नियम लागू होगा, जबकि बाकी NCR जिलों में 1 जनवरी 2028 से यह पाबंदी शुरू होगी। इसके अलावा, N2 कैटेगरी के LGVs के लिए चरणबद्ध रजिस्ट्रेशन प्रतिबंध दिल्ली में 1 जनवरी 2028 से, HVD जिलों में 1 जुलाई 2028 से और बाकी NCR क्षेत्रों में 1 जनवरी 2029 से शुरू होने तय किए गए हैं (Source: PIB)

इंडस्ट्रीज के लिए डेडलाइन और फ्यूल स्टेशनों पर नए नियम

इसके अतिरिक्त, CAQM ने क्षेत्र की इंडस्ट्रीज के लिए संशोधित particulate matter emission standards (50 mg/Nm³) का पालन करने की समय सीमा 1 अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दी है। इसके अलावा, 1 अक्टूबर 2026 से NCR के सभी fuel stations पर यह अनिवार्य होगा कि वे Automatic Number Plate Recognition (ANPR) सिस्टम का उपयोग करके यह जांच करें कि वाहन के पास valid Pollution Under Control Certificate (PUCC) है या नहीं, तभी उन्हें ईंधन दिया जाएगा। यह कदम 1 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय राजधानी में non-BS-VI compliant कमर्शियल गुड्स वाहनों के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद उठाया गया है।

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