Delhi-NCR में प्रदूषण रोकने के लिए CAQM का बड़ा फैसला, LGV गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर लगेंगी नई पाबंदियां

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को कम करने के लिए Commission for Air Quality Management (CAQM) ने बड़ा कदम उठाया है। CAQM ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाले Light Goods Vehicles (LGV) के रजिस्ट्रेशन पर चरणबद्ध तरीके से पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। यह फैसला श्री राजेश वर्मा की अध्यक्षता में 18 अगस्त 2026 को हुई Full Commission की 29वीं बैठक के बाद Direction No. 102 जारी करके लिया गया है। नियामक निकाय ने बताया कि वाहनों से निकलने वाला धुआं PM2.5 के स्तर को काफी प्रभावित करता है, जिसमें LGV वाहनों की हिस्सेदारी एक्टिव गाड़ियों का 1.2% है लेकिन पार्टिकुलट एमिशन में इनका योगदान करीब 3.3% है, जिसकी पूरी जानकारी PIB Press Release में दी गई है।
N1 कैटेगरी LGV गाड़ियों के लिए नया नियम
N1 कैटेगरी के LGV, जिनका कुल वजन 3,500 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होता है, उनके लिए दिल्ली में 1 जनवरी 2027 से केवल Electric Vehicles के नए रजिस्ट्रेशन की अनुमति होगी। इसके अलावा High Vehicle Density (HVD) जिलों यानी गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में 1 जुलाई 2027 से केवल Electric और CNG N1 LGV के रजिस्ट्रेशन का नियम लागू होगा। वहीं, बाकी के NCR जिलों में डीजल और पेट्रोल N1 LGV पर रोक 1 जनवरी 2028 से शुरू होगी और उसके बाद केवल इलेक्ट्रिक और सीएनजी मॉडल ही रजिस्टर्ड किए जाएंगे।
N2 कैटेगरी LGV और अन्य कड़े निर्देश
3,500 किलोग्राम से 7,500 किलोग्राम वजन वाले N2 कैटेगरी के LGV के लिए भी इसी तरह के कड़े नियम चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे। दिल्ली में 1 जनवरी 2028 से, HVD जिलों में 1 जुलाई 2028 से और बाकी एनसीआर में 1 जनवरी 2029 से N2 कैटेगरी में केवल इलेक्ट्रिक मॉडल के रजिस्ट्रेशन की अनुमति होगी। इन पाबंदियों के अलावा, आयोग ने पूरे क्षेत्र में स्टोन क्रशिंग यूनिट्स पर धूल नियंत्रण के उपायों को मजबूत करने के लिए Direction No. 103 को भी मंजूरी दी है।
पौधारोपण और समीक्षा बैठक
बैठक के दौरान अधिकारियों ने क्षेत्रीय ग्रीनिंग प्रयासों की भी समीक्षा की। 4 अगस्त 2026 तक साल 2026-27 के 4,60,54,740 के लक्ष्य के मुकाबले 2,53,30,816 पौधे लगाने का काम पूरा हो चुका है। अधिकारियों को इन पौधारोपण के लक्ष्यों में तेजी लाने और लगातार उनकी सुरक्षा की निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी PIB Press Release पर उपलब्ध है।