NCR में पेट्रोल, डीजल और CNG लाइट गुड्स गाड़ियों पर चरणबद्ध रजिस्ट्रेशन बैन का ऐलान

Commission for Air Quality Management (CAQM) ने दिल्ली और NCR में नए पेट्रोल, डीजल और CNG लाइट गुड्स व्हीकल्स (LGVs) के रजिस्ट्रेशन पर एक व्यापक और चरणबद्ध बैन का ऐलान किया है। यह नीति 18 अगस्त 2026 को राजेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई 29वीं फुल कमीशन बैठक में मंजूर की गई थी। इसका मकसद इलेक्ट्रिक मॉडल्स की तरफ शिफ्ट होकर एयर पॉल्यूशन को कम करना है।
- दिल्ली और NCR में LGVs के नए रजिस्ट्रेशन पर बैन का ऐलान।
- N1 और N2 कैटेगरी की गाड़ियों के लिए अलग-अलग तारीखें तय।
- दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए दे रही है इंसेंटिव्स और स्क्रैपिंग बोनस।
N1 कैटेगरी की गाड़ियों के लिए नियम और तारीखें
N1 कैटेगरी की गाड़ियों (3.5 टन तक) के लिए, दिल्ली में 1 जनवरी 2027 से नए डीजल, पेट्रोल और CNG मॉडल्स के रजिस्ट्रेशन पर रोक रहेगी और सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की अनुमति होगी। हाई-डेंसिटी NCR जिलों यानी गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में यह बैन 1 जुलाई 2027 से लागू होगा। बाकी NCR जिलों के लिए, यह प्रतिबंध 1 जनवरी 2028 से डीजल और पेट्रोल मॉडल्स पर लागू होगा, जबकि इलेक्ट्रिक और CNG गाड़ियां तब भी इजाजत के साथ चालू रहेंगी।
N2 कैटेगरी की गाड़ियों और प्रदूषण के आंकड़े
N2 कैटेगरी की गाड़ियों (3.5 से 7..5 टन) के लिए, दिल्ली में 1 जनवरी 2028 से नए पेट्रोल, डीजल और CNG मॉडल्स के रजिस्ट्रेशन बैन होंगे। यह प्रतिबंध 1 जुलाई 2028 को हाई-डेंसिटी NCR जिलों तक और 1 जनवरी 2029 को बाकी सभी NCR जिलों तक बढ़ जाएगा, जहां सिर्फ पेट्रोल और डीजल मॉडल्स पर प्रतिबंध होगा। CAQM की रिपोर्ट्स बताती हैं कि दिल्ली-NCR में LGVs की हिस्सेदारी एक्टिव व्हीकल स्टॉक का सिर्फ 1.2% है, लेकिन ये फ्लीट-वाइड पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5) एमिशन में 3.3% योगदान देते हैं। CNG गाड़ियों से कम प्राइमरी पार्टिकल्स निकलने के बावजूद, कमीशन ने नाइट्रोजन ऑक्साइड के ज्यादा एमिशन को इस फैसले की एक वजह बताया। यह आदेश 10 जुलाई 2026 को अधिसूचित दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 के साथ मेल खाता है।
मैन्युफैक्चरर्स पर असर और सरकारी इंसेंटिव्स
इस फैसले से Tata Motors, Mahindra & Mahindra, Ashok Leyland, Maruti Suzuki और VE Commercial Vehicles जैसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स पर असर पड़ने की उम्मीद है। इस ट्रांजिशन में मदद के लिए, दिल्ली सरकार N1 इलेक्ट्रिक ट्रकों पर 1 लाख रुपये तक के परचेस इंसेंटिव्स और 50,000 रुपये का स्क्रैपिंग बोनस दे रही है। इसके अलावा, 10 अक्टूबर 2026 से पहले रजिस्टर होने वाले पहले 1,000 N2 कैटेगरी के इलेक्ट्रिक ट्रकों को अर्बन 'नो-एंट्री' टाइमिंग रिस्ट्रिक्शंस से 10 साल की छूट मिलेगी।