बृजभूषण शरण सिंह यौन उत्पीड़न मामले में बरी, महिला पहलवान दिल्ली हाईकोर्ट में देंगी चुनौती

Kittu Kumari3 August 20261 min read39 viewsNational
बृजभूषण शरण सिंह यौन उत्पीड़न मामले में बरी, महिला पहलवान दिल्ली हाईकोर्ट में देंगी चुनौती

दिल्ली की Rouse Avenue Court ने 3 अगस्त 2026 को भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद Brijbhushan Sharan Singh को यौन उत्पीड़न के आरोपों से बरी कर दिया है। Additional Chief Judicial Magistrate Ashwini Panwar ने यह फैसला सुनाया, जिसमें WFI के पूर्व सहायक सचिव और सह-आरोपी Vinod Tomar को भी पर्याप्त सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया।

  • दिल्ली की कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को यौन उत्पीड़न के मामले में किया बरी।
  • सह-आरोपी विनोद तोमर भी पर्याप्त सबूत न मिलने पर हुए आरोपमुक्त।
  • विनेश फोगट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया सहित महिला पहलवान दिल्ली हाईकोर्ट में देंगी चुनौती।
  • जनवरी 2023 में शुरू हुए इस मामले में 1133 दिनों में 127 सुनवाई हुईं।

हाईकोर्ट में अपील का ऐलान

फैसले के बाद विनेश फोगट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया सहित पीड़ित महिला पहलवानों ने इस फैसले को Delhi High Court में चुनौती देने की अपनी मंशा की घोषणा की है। उनके वकीलों को तुरंत अपील दाखिल करने का निर्देश दिया गया है, जो उनकी कानूनी लड़ाई के जारी रहने का संकेत देता है।

मामले की पृष्ठभूमि और फैसला

जनवरी 2023 में शुरू हुए इस हाई-प्रोफाइल मामले में 2 जुलाई 2026 को कोर्ट द्वारा अपना आदेश सुरक्षित रखने से पहले 1133 दिनों में 127 hearings हुईं। सिंह ने फैसले पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि उनका सच साबित हो गया है, और उनके बेटे सांसद Karan Bhushan Singh ने टिप्पणी की कि इससे "3.5-year crisis" समाप्त हो गया है। सिंह को पहले 2025 में एक अलग Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) मामले में भी बरी किया जा चुका है।

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