बृजभूषण शरण सिंह के बरी होने के फैसले को महिला पहलवानों ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दी चुनौती, शनिवार को होगी सुनवाई

नई दिल्ली। महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के मामले में कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के बरी होने के फैसले को राउज एवेन्यू कोर्ट में चुनौती दी है। इस अपील पर शनिवार को सुनवाई तय की गई है। विशेष न्यायाधीश दिग्विजय सिंह 3 अगस्त के उस आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई करेंगे जिसके तहत बृजभूषण शरण सिंह और पूर्व सहायक सचिव विनोद कोरी को बरी किया गया था। यह मामला महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों से जुड़ा है।
अदालत में अपील और आरोप
पहलवानों ने अपनी अपील में कहा है कि यह आदेश कानून में टिकने योग्य नहीं है। यह फैसला सबूतों के गलत मूल्यांकन पर आधारित है। अपील में कहा गया है कि निचली अदालत का आदेश अनुमानों पर आधारित है और इसमें कानून के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया है। यह मामला 2023 में जंतर-मंतर पर पहलवानों के विरोध प्रदर्शन और दिल्ली पुलिस की जांच के बाद सामने आया था।
मामले की पृष्ठभूमि और आगे की सुनवाई
दिल्ली पुलिस ने जून 2023 में चार्जशीट दाखिल की थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मई 2024 में आरोप तय किए थे। 3 अगस्त को अदालत ने सुनवाई के बाद दोनों को बरी कर दिया था। अब यह अपील शनिवार को विचार के लिए सत्र अदालत के समक्ष आएगी।