गुरुग्राम: भोंडसी जेल में लोक अदालत का आयोजन, बंदियों को मिलेगी मुफ्त कानूनी मदद
गुरुग्राम की भोंडसी जेल में लोक अदालत लगी, जहां बंदियों को मुफ्त कानूनी सहायता और उनके अधिकारों की जानकारी दी गई।

गुरुग्राम की भोंडसी जिला जेल में बंद कैदियों को न्याय दिलाने और उनके कानूनी मामलों को जल्द सुलझाने के लिए एक विशेष भोंडसी जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों और जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सुरा के मार्गदर्शन में आयोजित इस पहल का मुख्य मकसद उन विचाराधीन बंदियों को राहत देना है, जो लंबे समय से कानूनी प्रक्रियाओं में फंसे हुए हैं।
इस मौके पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव निशा ने जेल परिसर का दौरा किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस लोक अदालत का उद्देश्य कानूनी पेचीदगियों को कम कर मामलों का त्वरित निपटारा करना है, ताकि पात्र बंदियों को समय पर राहत मिल सके। सचिव निशा ने जेल में बंद कैदियों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया और बताया कि वे किस तरह नि:शुल्क अधिवक्ता की सुविधा ले सकते हैं।
लीगल एड क्लिनिक और सुविधाओं का निरीक्षण
निरीक्षण के दौरान सचिव निशा ने जेल में संचालित लीगल एड क्लिनिक की कार्यप्रणाली को भी देखा। उन्होंने बंदियों को जानकारी दी कि वे केवल एक साधारण आवेदन पत्र के जरिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मुफ्त वकील की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, उन्होंने आम जनता और जरूरतमंदों के लिए आपातकालीन राष्ट्रीय कानूनी सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में भी बताया, जिस पर कॉल करके घर बैठे कानूनी मदद ली जा सकती है।
जेल प्रशासन को सख्त निर्देश देते हुए सचिव ने कहा कि बंदियों के खान-पान, स्वच्छता, चिकित्सा सुविधाओं और साक्षरता पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने महिला बंदियों की समस्याओं के समाधान और कैदियों की अपने परिवार से मुलाकात की व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया। इस कार्यक्रम के दौरान जेल अधीक्षक विकास कौशिक, उप अधीक्षक अनिल, पैनल अधिवक्ता अभिमन्यु और विधिक सेवा प्राधिकरण के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।