BCI का DU को निर्देश: अटेंडेंस की कमी के बावजूद लॉ ग्रेजुएट्स का करें एनरोलमेंट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला

Kittu Kumari12 August 20262 min read127 viewsNational
BCI का DU को निर्देश: अटेंडेंस की कमी के बावजूद लॉ ग्रेजुएट्स का करें एनरोलमेंट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला

दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के लॉ ग्रेजुएट्स और देश भर के छात्रों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने 12 अगस्त 2026 को Delhi University को निर्देश दिया है कि वे उन लॉ ग्रेजुएट्स के एनरोलमेंट एप्लीकेशन को प्रोसेस करें, जो पहले अटेंडेंस की कमी से प्रभावित हुए थे।

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  • BCI की लीगल एजुकेशन कमेटी ने जारी किया निर्देश।
  • कमेटी की अध्यक्षता दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन ने की।
  • सुप्रीम कोर्ट के सुरक्षात्मक आदेश के बाद यह निर्देश दिया गया है।
  • यह नियम पूरे देश के समान छात्रों पर भी लागू होगा।
  • सुप्रीम कोर्ट का एक बार का सुरक्षात्मक आदेश

    सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई 2026 को लॉ छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण वन-टाइम प्रोटेक्शन जारी किया था, जिससे अटेंडेंस की कमी वाले छात्र अपने फाइनल या सप्लीमेंट्री एग्जाम में शामिल हो सके। यह राहत उस एकेडमिक सेशन से जुड़ी थी जब दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले अटेंडेंस के नियमों में ढील दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 26 मई 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट के नवंबर 2025 के फैसले पर रोक लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि देश भर के लॉ छात्रों को कम अटेंडेंस के कारण एग्जाम देने से नहीं रोका जा सकता और BCI को अपने नियमों में संशोधन करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इन कानूनी घटनाक्रमों के कारण पैदा हुई अनिश्चितता ने छात्रों को यह वास्तविक विश्वास दिया था कि उन्हें उस विशेष अवधि के दौरान अटेंडेंस की कमी के लिए किसी अकादमिक परिणाम का सामना नहीं करना पड़ेगा।

    देश भर में लागू होगा BCI का नया निर्देश

    इस जवाब में BCI ने अपने 12 अगस्त के निर्देश को सभी स्टेट बार काउंसिल्स, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और अप्रूव्ड सेंटर्स ऑफ लीगल एजुकेशन को भेज दिया है, ताकि देश भर में इसका पालन सुनिश्चित किया जा सके। छात्रों के एकेडमिक प्रोग्रेस को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई यह व्यवस्था, हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किसी भी अगले या फाइनल ऑर्डर के अधीन रहेगी।

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