ED की बड़ी कार्रवाई: सपा नेता आजम खान को हिरासत में लेकर लाया गाजियाबाद, PMLA कोर्ट में होगी पेशी

ईडी ने समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को हिरासत में लेकर गाजियाबाद की PMLA कोर्ट में पेश किया। मामला मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रस्ट से जुड़ा है।

Kittu Kumari1 November 20262 min read0 viewsNCR
ED की बड़ी कार्रवाई: सपा नेता आजम खान को हिरासत में लेकर लाया गाजियाबाद, PMLA कोर्ट में होगी पेशी

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता मोहम्मद आजम खान को हिरासत में लेकर गाजियाबाद लाया है। उन्हें यहां की विशेष प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) कोर्ट में पेश किया जाएगा। यह पूरी कार्रवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में की गई है।

जानकारी के मुताबिक, ईडी की लखनऊ जोनल ऑफिस की टीम रामपुर जिला जेल पहुंची थी। जैसे ही आजम खान जेल से रिहा हुए, एजेंसी ने उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया। इससे पहले 13 अक्टूबर को ईडी की टीम ने जेल की बैरक में ही आजम खान से पूछताछ की थी और उनका बयान दर्ज किया था। यह पूरी कार्रवाई उस जांच का हिस्सा है जिसमें सरकारी ठेकों के फंड को निजी ठेकेदारों के जरिए डायवर्ट कर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी की संपत्ति बनाने का आरोप है।

करोड़ों की संपत्ति कुर्क और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

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ईडी की जांच में यह बात सामने आई है कि कुछ ठेकेदारों और ट्रस्ट के बीच संदिग्ध वित्तीय लेनदेन हुए हैं। आरोप है कि सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स से मिले पैसे का इस्तेमाल मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण और अन्य कार्यों के लिए किया गया।

इस मामले में एजेंसी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन और बिल्डिंग को अटैच (कुर्क) कर लिया है। एजेंसी के अनुसार, इस संपत्ति की बुक वैल्यू 426 करोड़ रुपये है, जबकि वर्तमान बाजार मूल्य करीब 1,170 करोड़ रुपये आंका गया है।

गौरतलब है कि आजम खान, जो रामपुर सदर से 10 बार विधायक रहे और पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, लंबे समय से कानूनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। वह पिछले साल नवंबर से जालसाजी के एक मामले में सजा मिलने के बाद रामपुर जेल में बंद थे। इसके अलावा, 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान सरकारी अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में भी उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई थी।

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