Blog/Ankit Sharma Murder Case: ताहिर हुसैन और 4 अन्य दोषियों पर 31 जुलाई को आएगा कोर्ट का फैसला, पुलिस ने मांगी फांसी
Delhi Local

Ankit Sharma Murder Case: ताहिर हुसैन और 4 अन्य दोषियों पर 31 जुलाई को आएगा कोर्ट का फैसला, पुलिस ने मांगी फांसी

Kittu Kumari30 July 20261 min read34 views
Ankit Sharma Murder Case: ताहिर हुसैन और 4 अन्य दोषियों पर 31 जुलाई को आएगा कोर्ट का फैसला, पुलिस ने मांगी फांसी

Delhi के North East Delhi riots के दौरान Intelligence Bureau (IB) officer Ankit Sharma की हत्या के मामले में Karkardooma court 31 July 2026 को सजा का ऐलान करेगी। Additional Sessions Judge (ASJ) Praveen Singh की अदालत ने Delhi Police और defense की दलीलें सुनने के बाद 27 July 2026 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पूर्व MCD councillor Tahir Hussain और अन्य दोषियों को 13 July 2026 को इस मामले में दोषी करार दिया गया था।

इस मामले से जुड़ी मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

  • अदालत 31 July 2026 को सुनाएगी सजा।
  • ताहिर हुसैन समेत Nazim, Kasim, Anas और Javed हैं दोषी।
  • Delhi Police ने सभी पांचों दोषियों के लिए मांगी है death penalty।
  • बचाव पक्ष के वकीलों ने कम सजा की मांग की है।

Delhi Police की मांग और दलीलें


सुनवाई के दौरान Delhi Police की तरफ से पेश हुए Special Public Prosecutor Madhukar Pandey ने सभी पांचों दोषियों के लिए death penalty की मांग की। उन्होंने इस अपराध को 'rarest of rare' कैटेगरी का बताते हुए कहा कि हत्या बेहद 'heinous, brutal और cold-blooded' थी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि Ankit Sharma को अगवा कर उन पर लगातार हमला किया गया, जिससे उनके शरीर पर 51 injuries आईं और मौत के बाद भी हमला जारी रहा। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप ANI News पढ़ सकते हैं।

बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें


दूसरी ओर, Tahir Hussain के वकील Advocates Rajiv Mohan और Narula ने death penalty का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि ताहिर हुसैन के खिलाफ कोई खास भूमिका तय नहीं की गई है और जेल में उनका आचरण अच्छा रहा है। वकीलों ने यह भी कहा कि यह मामला 'rarest of rare' की श्रेणी में नहीं आता है और ताहिर हुसैन अपनी पत्नी और तीन बच्चों के इकलौते कमाने वाले हैं।

Share:

Comments

Leave a comment