Delhi HC ने Ankit Sharma Murder Case में आजीवन कारावास की सजा निलंबित करने की मांग पर मांगा जवाब

Delhi High Court ने बुधवार, 12 अगस्त 2026 को Intelligence Bureau (IB) officer Ankit Sharma murder case के दो दोषियों, नाजिम और कासिम की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की अर्जी पर नोटिस जारी किया है। court ने Delhi Police से भी उनके जवाब मांगे हैं, जिसमें उन्होंने trial court द्वारा 31 जुलाई 2026 को दी गई सजा और conviction को चुनौती दी है। trial court ने इन्हें 13 जुलाई 2026 को दोषी ठहराया था (Source: ANI)।
- Delhi High Court ने नाजिम और कासिम की सजा निलंबन अर्जी पर नोटिस जारी किया।
- दोषियों ने conviction और life sentence को challenge किया है।
- अगली सुनवाई 2 दिसंबर को तय की गई है।
घटना की पृष्ठभूमि और सजा का विवरण
IB officer Ankit Sharma की हत्या फरवरी 2020 में North-East Delhi riots के दौरान हुई थी। नाजिम और कासिम के साथ-साथ पूर्व Aam Aadmi Party (AAP) councillor Tahir Hussain, जावेद और अनस को भी इसी मामले में दोषी ठहराया गया था और उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। इससे पहले trial court ने Delhi Police की death penalty की मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि अपराध "भयानक" होने के बावजूद " rarest of rare" की श्रेणी में नहीं आता है।
कोर्ट की कार्यवाही और वकीलों के तर्क
Justices Prathiba M. Singh और Vikas Mahajan की bench ने appeals को admit कर लिया है और सजा के निलंबन से जुड़ी अर्जियों पर अगली सुनवाई 2 दिसंबर के लिए तय की है। कार्यवाही के दौरान, Delhi Police की तरफ से पेश Special Counsel Rajat Nair ने notice स्वीकार किया और High Court को सूचित किया कि पुलिस इस मामले में छह अन्य आरोपियों के acquittal के खिलाफ appeal दायर करने का इरादा रखती है। नाजिम और कासिम के वकील Bilal Anwar Khan ने तर्क दिया कि test identification parade के अभाव और एक अकेले गवाह के uncorroborated statement पर निर्भरता के कारण उनका conviction टिकने योग्य नहीं है।