त्रिपुरा युवक का अपमान: इन्फ्लुएंसर आमिर शौकीन के खिलाफ दिल्ली में केस दर्ज
त्रिपुरा के युवक के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने इन्फ्लुएंसर आमिर शौकीन के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें त्रिपुरा के एक युवक के साथ बदसलूकी और उसका अपमान करते हुए दिखाया गया है। इस घटना के बाद देशभर में भारी आक्रोश देखा गया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक्शन लेते हुए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आमिर शौकीन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सदर बाजार थाने में दर्ज इस केस में आमिर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
दिल्ली पुलिस ने आमिर शौकीन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इनमें धारा 192 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), 196 (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 352 (शांति भंग करने के इरादे से अपमान) और 353 (सार्वजनिक शरारत को बढ़ावा देने वाले बयान) शामिल हैं। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आमिर का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और वह पहले भी मारपीट और धमकी देने जैसे मामलों में आरोपी रहा है।
त्रिपुरा पुलिस की टीम दिल्ली पहुंची, भाई ने भी लगाए गंभीर आरोप
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए त्रिपुरा पुलिस ने भी अपनी एफआईआर दर्ज की है। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक (DGP) जी एस राव ने बताया कि पीड़ित और आरोपी दोनों की पहचान कर ली गई है। मामले की तहकीकात के लिए त्रिपुरा पुलिस की एक विशेष टीम दिल्ली भेजी गई है, जो दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर काम करेगी।
वहीं, इस पूरे विवाद के बीच आमिर शौकीन के अपने परिवार ने भी उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आमिर के भाई मोहम्मद वसीम राजा ने उसे एक 'शरारती तत्व' बताते हुए आरोप लगाया कि वह जबरन वसूली और अवैध संपत्तियों पर कब्जा करने जैसे कामों में शामिल रहा है। वसीम राजा का दावा है कि आमिर की हरकतों की वजह से परिवार ने एक दशक पहले ही उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आमिर राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर गैरकानूनी गतिविधियां करता है। फिलहाल दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है।