नस्लीय टिप्पणी मामला: आमिर शौकीन 5 दिन की पुलिस कस्टडी में, अहमदाबाद ले जाएगी दिल्ली पुलिस
त्रिपुरा के व्यक्ति पर नस्लीय टिप्पणी करने वाले आमिर शौकीन को दिल्ली कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है।

सोशल मीडिया पर त्रिपुरा के एक व्यक्ति के खिलाफ नस्लीय टिप्पणी करने के आरोप में फंसे आमिर शौकीन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने शनिवार को आमिर शौकीन को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजने का फैसला सुनाया है। यह पूरा मामला एक विवादित वीडियो से जुड़ा है, जिसमें आमिर शौकीन कथित तौर पर पीड़ित व्यक्ति का मजाक उड़ाते नजर आए थे।
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आमिर शौकीन से पूछताछ करना बेहद जरूरी है क्योंकि इस मामले की कड़ियां अहमदाबाद से जुड़ी हुई हैं। पुलिस का दावा है कि जिस आपत्तिजनक वीडियो को आमिर ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, उसे अहमदाबाद में किसी अन्य व्यक्ति ने रिकॉर्ड किया था। अब पुलिस आमिर को अहमदाबाद ले जाना चाहती है ताकि वीडियो में दिख रहे अन्य आरोपियों की पहचान की जा सके और उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। इसके अलावा, पुलिस को एक मोबाइल फोन भी बरामद करना है।
अहमदाबाद कनेक्शन और कानूनी बहस
सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील विनीत जैन ने पुलिस रिमांड का कड़ा विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि जांच अधिकारी ने अहमदाबाद का कोई सटीक पता नहीं बताया है और आरोपी को पूरे शहर में घुमाया नहीं जा सकता। वकील ने यह भी कहा कि वीडियो में मौजूद अन्य लोग पीड़ित के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं कर रहे थे और न ही वे उसकी ओर देख रहे थे।
हालांकि, सरकारी वकील ने इन दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी जानबूझकर अहमदाबाद में मौजूद अन्य साथियों के पते नहीं बता रहा है, इसलिए उसकी कस्टडी जरूरी है। स्पेशल जज शिल्पी जैन ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आमिर शौकीन को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया।
बता दें कि इस मामले में दिल्ली पुलिस के सदर बाजार थाने में एससी/एसटी एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा, त्रिपुरा पुलिस ने भी इस घटना को लेकर अपने यहाँ एक अलग मामला दर्ज किया है।