Delhi HC का बड़ा आदेश: Alakh Pandey के Personality Rights केस में आपत्तिजनक और defamatory content हटाने के निर्देश

Kittu Kumari5 August 20261 min read36 viewsNational
Delhi HC का बड़ा आदेश: Alakh Pandey के Personality Rights केस में आपत्तिजनक और defamatory content हटाने के निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार, 5 अगस्त 2026 को PhysicsWallah के फाउंडर Alakh Pandey के पर्सनैलिटी राइट्स (personality rights) मुकदमे में अंतरिम राहत दी है। अदालत ने बिना अनुमति के उनके चेहरे, हावभाव और पढ़ाने के स्टाइल का कमर्शियल इस्तेमाल करने वाले, अश्लील और मानहानिकारक ऑनलाइन कंटेंट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है (Source: ANI)। इसके साथ ही प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पहचाने गए अकाउंट्स की सब्सक्राइबर डिटेल्स देने का भी आदेश दिया गया है।

इस मामले की सुनवाई करते हुए Justice Anup Jairam Bhambhani ने Google, X (जिसे पहले Twitter कहा जाता था), Telegram और LinkedIn को आदेश दिया कि वे विशिष्ट पहचाने गए अकाउंट्स और URLs से जुड़ी Basic Subscriber Information (BSI) की जानकारी दें। Alakh Pandey की तरफ से पेश हुए Senior Advocate J. Sai Deepak ने कथित तौर पर उल्लंघन करने वाले लिंक्स का एक विस्तृत चार्ट अदालत में पेश किया। उन्होंने दलील दी कि Pandey के चेहरे, एक्सप्रेशन और पढ़ाने के तरीके का बिना अनुमति के कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल पहचाने गए URLs पर लागू होता है, पूरी वेबसाइट्स पर नहीं।

अदालत ने यह माना कि वह Pandey को उनके पर्सनैलिटी का मुद्रीकरण करने वाले कंटेंट से बचाने के लिए तैयार है और कुछ कंटेंट को अवांछित भी पाया। हालांकि, Justice Bhambhani ने सार्वजनिक हस्तियों के लिए पर्सनैलिटी राइट्स के व्यापक दायरे को लेकर सवाल भी उठाए। वकील दीपक के अनुसार, इस मुकदमे का उद्देश्य वैध आलोचना या पैरोडी को रोकना नहीं, बल्कि अनधिकृत कमर्शियल इस्तेमाल और हानिकारक कंटेंट पर लगाम लगाना है। विशिष्ट कंटेंट श्रेणियों तक अंतरिम सुरक्षा को सीमित करने के कारणों को समझाने वाला एक विस्तृत आदेश बाद में जारी किया जाएगा, और इस मामले की अगली सुनवाई नवंबर में होगी।

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