MHA का बड़ा एक्शन: ACP मनस्वी वशिष्ठ तत्काल प्रभाव से निलंबित
गृह मंत्रालय ने ACP मनस्वी वशिष्ठ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। जानें क्या है पूरा मामला।

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने एक बड़ा कदम उठाते हुए ACP मनस्वी वशिष्ठ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उनके खिलाफ चल रही विभागीय जांच और लंबित कार्यवाहियों के मद्देनजर की गई है। मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि CCS (CCA) नियम, 1965 के तहत सक्षम प्राधिकारी ने यह फैसला लिया है।
निलंबन के दौरान मनस्वी वशिष्ठ (DANIPS 2019) का मुख्यालय दिल्ली ही रहेगा। उन्हें सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना दिल्ली शहर से बाहर नहीं जाएंगे। नियमों के मुताबिक, निलंबन अवधि के दौरान उन्हें केवल निर्वाह भत्ता (subsistence allowance) मिलेगा, जो उनके आधे औसत वेतन या आधे वेतन के बराबर होगा, साथ ही नियमानुसार महंगाई भत्ता (DA) भी दिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए उन्हें यह प्रमाण पत्र देना होगा कि वे इस दौरान किसी अन्य लाभ या वेतन वाले व्यवसाय या पेशे में शामिल नहीं हैं।
वकीलों से टकराव और पुलिस विरोध का मामला
यह पूरा घटनाक्रम दिल्ली पुलिस कर्मियों और वकीलों के बीच बढ़ते तनाव के बीच सामने आया है। दरअसल, 23 अक्टूबर को पूर्वी दिल्ली के शाहदरा स्थित एक पुलिस स्टेशन में पुलिसकर्मियों और वकीलों के बीच तीखी झड़प हुई थी। इस घटना के बाद सोमवार को जय सिंह रोड स्थित दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिसकर्मी जमा हुए थे।
इन पुलिसकर्मियों की मांग थी कि पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार इस पूरे मामले पर उनसे मुलाकात करें और उचित कार्रवाई करें। दिलचस्प बात यह है कि इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व खुद ACP मनस्वी वशिष्ठ कर रहे थे, जिन्हें अब गृह मंत्रालय ने निलंबित कर दिया है।