AAP ने दिल्ली CEO से मिलकर वोटर्स के नाम गलत तरीके से काटने का लगाया बड़ा आरोप

Kittu Kumari6 August 20262 min read37 viewsDelhi Local
AAP ने दिल्ली CEO से मिलकर वोटर्स के नाम गलत तरीके से काटने का लगाया बड़ा आरोप

दिल्ली में चल रही Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने गुरुवार, 6 अगस्त 2026 को दिल्ली के Chief Electoral Officer (CEO) अशोक कुमार से मुलाकात की। AAP नेताओं सौरभ भारद्वाज, संजीव झा और कुलदीप कुमार के इस प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि कई असली वोटर्स के नाम गलत तरीके से "shifted" बताकर वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया से खास तौर पर गांवों और JJ clusters के रहने वाले लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिन्हें कथित तौर पर enumeration forms नहीं मिले हैं जैसा कि ANI News रिपोर्ट में बताया गया है। पार्टी ने CEO से मांग की है कि प्रभावित वोटर्स के नाम, पते और मोबाइल नंबर की जानकारी राजनीतिक दलों के Booth Level Agents (BLAs) के साथ शेयर की जाए ताकि verification और rectification किया जा सके।

चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट का पक्ष

यह बैठक 4 अगस्त 2026 को सीनियर AAP लीडर सोमनाथ भारती द्वारा 2002 की वोटर लिस्ट की जरूरत को लेकर उठाए गए चिंताओं के बाद हुई है। इसके जवाब में दिल्ली CEO ऑफिस ने बुधवार, 5 अगस्त 2026 को स्पष्ट किया था कि सिर्फ 2002 की लिस्ट में नाम न होने पर किसी भी वोटर का नाम अपने आप नहीं काटा जाएगा। NewsOnAir रिपोर्ट के अनुसार, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से नाम तभी हटाया जाएगा जब तय की गई नई समय सीमा तक enumeration forms जमा नहीं किए जाते हैं या व्यक्ति अयोग्य पाया जाता है। वहीं, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मई 2026 में SIR की वैधता को सही ठहराते हुए कहा था कि यह Representation of the People Act और Election Commission के निष्पक्ष चुनाव कराने के संवैधानिक कर्तव्य के अनुकूल है। NewsOnAir की अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, SIR का उद्देश्य योग्य वोटर्स को शामिल करके और मृत, स्थायी रूप से शिफ्ट हुए, डुप्लीकेट तथा गैर-नागरिक वोटर्स को हटाकर सटीक और अपडेटेड वोटर लिस्ट तैयार करना है।

SIR की नई समय सीमा और आगे का शेड्यूल

भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने दिल्ली में Special Intensive Revision की समय सीमा को बढ़ा दिया है। Booth Level Officers (BLOs) द्वारा घर-घर जाकर verification का काम अब 17 अगस्त 2026 तक जारी रहेगा। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का प्रकाशन अब 24 अगस्त 2026 के लिए तय किया गया है। इसके अलावा, दावे और आपतितियां (claims and objections) दर्ज करने की अवधि 24 अगस्त से 23 सितंबर 2026 तक होगी। इन दावों और आपत्तियों का निपटारा 22 अक्टूबर 2026 तक चलेगा, जिसके बाद 27 अक्टूबर 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी।

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